UP में देशी शराब का ठेका कैसे खोलें? पूरी जानकारी 2025

UP में देशी शराब का ठेका

अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं और सोच रहे हैं कि देशी शराब का ठेका (Desi Theka) खोलकर बिजनेस शुरू करें, तो यह ब्लॉग आपके लिए है। शराब का कारोबार भारत में सबसे लाभदायक व्यापारों में से एक माना जाता है, लेकिन इसे शुरू करने के लिए सरकारी लाइसेंस, निवेश और नियमों का पालन जरूरी होता है। चलिए जानते हैं कि UP में शराब की दुकान खोलने की पूरी प्रक्रिया, फीस, योग्यता और लाइसेंस कैसे मिलते हैं।

UP में देशी शराब का ठेका

देशी ठेका एक सरकारी लाइसेंस प्राप्त शराब की दुकान होती है, जहां केवल देशी (Country Liquor) बेचने की अनुमति होती है। यह शराब स्थानीय डिस्टिलरी (distillery) से खरीदी जाती है, और उसका दाम सरकार तय करती है।
देशी ठेका खोलने का अधिकार किसी व्यक्ति या फर्म को Excise Department, Uttar Pradesh द्वारा दिया जाता है, और यह सामान्यतः एक वर्ष के लिए मान्य होता है।

देशी ठेका खोलने के लिए योग्यता (Eligibility Criteria)

UP में शराब का ठेका खोलने के लिए कुछ बुनियादी योग्यताएँ जरूरी होती हैं —

  • आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए।
  • उम्र 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
  • किसी भी आपराधिक मामले (especially excise या tax-related) में दोषी नहीं होना चाहिए।
  • किसी सरकारी कर्मचारी या पुलिस विभाग से जुड़े व्यक्ति के नाम पर आवेदन नहीं किया जा सकता।
  • आवेदक के पास पर्याप्त आर्थिक क्षमता (Financial Capacity) होनी चाहिए ताकि वह दुकान का खर्च उठा सके।
  • किसी भी प्रकार का बकाया टैक्स या लाइसेंस उल्लंघन रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए।

आवश्यक दस्तावेज़ (Required Documents)

देशी ठेका खोलने के लिए आवेदन करते समय नीचे दिए गए दस्तावेज़ जरूरी होते हैं —

  • आधार कार्ड, पैन कार्ड और फोटो
  • एड्रेस प्रूफ (राशन कार्ड, बिजली बिल या किरायानामा)
  • बैंक स्टेटमेंट या ITR (पिछले 2 साल का)
  • Solvency Certificate (आर्थिक क्षमता का प्रमाण पत्र SDM से)
  • दुकान के स्थान का लीज़ एग्रीमेंट या रजिस्ट्री पेपर
  • NOC (स्थानीय पुलिस/नगरपालिका से)
  • फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट (अगर लागू हो)
  • शपथ पत्र कि आप शराब बेचने से संबंधित सभी नियमों का पालन करेंगे

लाइसेंस के लिए आवेदन कैसे करें? (License Process in UP)

UP में शराब की दुकान का लाइसेंस अब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से लिया जा सकता है। प्रक्रिया इस प्रकार है –

  • Excise Department की वेबसाइट पर जाएँ – upexcise.in या niveshmitra.up.gov.in
  • “Apply for Liquor Shop License” सेक्शन पर क्लिक करें।
  • नया रजिस्ट्रेशन करें और आवश्यक जानकारी भरें – नाम, पता, आधार, ईमेल, मोबाइल नंबर।
  • आवेदन फॉर्म भरें और दस्तावेज़ अपलोड करें।
  • Application Fee (Processing Fee) ऑनलाइन जमा करें।
  • फॉर्म सबमिट करने के बाद जिला आबकारी अधिकारी (District Excise Officer) द्वारा जाँच की जाएगी।
  • जाँच में सही पाए जाने पर लाइसेंस आवंटन (Allotment) ई-लॉटरी या नीलामी के माध्यम से किया जाता है।
  • चुने जाने पर आपको सिक्योरिटी मनी और लाइसेंस फीस जमा करनी होती है।

कितना पैसा लगता है? (Investment & License Fees)

देशी ठेका खोलने में लगने वाला पैसा आपके जिले, लोकेशन और प्रतिस्पर्धा पर निर्भर करता है। लेकिन सामान्य तौर पर

खर्च का प्रकार अनुमानित राशि
आवेदन शुल्क (Application Fee) ₹25,000 – ₹75,000
सिक्योरिटी डिपॉज़िट ₹1 लाख – ₹5 लाख
दुकान सेटअप (किराया, रैक, काउंटर आदि) ₹2 लाख – ₹4 लाख
शुरुआती स्टॉक (शराब का माल) ₹3 लाख – ₹6 लाख
लाइसेंस फीस (वार्षिक) ₹3 लाख – ₹8 लाख
अन्य दस्तावेज़, टैक्स और परमीशन ₹50,000 – ₹1 लाख

यानी कुल मिलाकर एक देशी शराब का ठेका खोलने में ₹10 लाख से ₹20 लाख तक का निवेश लग सकता है।

लाइसेंस मिलने के बाद क्या करना होता है?

  • लाइसेंस मिल जाने के बाद आपको कुछ जरूरी नियमों का पालन करना होता है
  • शराब की खरीद केवल सरकारी डिपो या अधिकृत सप्लायर से करें।
  • दुकान का संचालन केवल निर्धारित समय (आमतौर पर सुबह 10 से रात 10 बजे तक) में करें।
  • स्कूल, मंदिर या अस्पताल से निर्धारित दूरी पर ही दुकान होनी चाहिए (अक्सर 100 मीटर से अधिक)।
  • बिक्री का पूरा रेकॉर्ड और बिल रखना जरूरी है।
  • किसी भी स्थिति में नाबालिग को शराब बेचना प्रतिबंधित है।
  • Excise विभाग के निरीक्षण में हमेशा सहयोग करें।

लाइसेंस की वैधता और नवीनीकरण

UP में देशी शराब का लाइसेंस आमतौर पर 1 वर्ष के लिए वैध होता है। हर साल Excise Department नई Excise Policy जारी करता है। अगर आप दुकान को आगे चलाना चाहते हैं, तो आपको –

  • निर्धारित समय सीमा से पहले Renewal Application देना होता है।
  • नवीनीकरण के लिए फीस और डॉक्यूमेंट दोबारा जमा करने होते हैं।
  • यदि समय पर Renewal नहीं किया गया तो लाइसेंस स्वतः रद्द हो सकता है।

आवेदन की आखिरी तारीख

हर साल मार्च-अप्रैल में Excise Department, Uttar Pradesh की तरफ से नई Lottery Notice / Tender Notice जारी की जाती है। इसमें बताया जाता है कि किस जिले में कितनी दुकानें खुलेंगी, आवेदन की तारीखें और फीस क्या होगी।

इसलिए अगर आप देशी ठेका खोलना चाहते हैं तो नियमित रूप से upexcise.in या अपने जिले की वेबसाइट पर अपडेट चेक करते रहें।

जरूरी सावधानियाँ

झूठे दस्तावेज़ या गलत जानकारी देने पर आवेदन तुरंत रद्द हो सकता है।
नीलामी में बोली लगाने के बाद रकम वापस नहीं होती।
शराब बिक्री से संबंधित कानूनों (Excise Act 1910) का उल्लंघन करने पर लाइसेंस रद्द और जेल दोनों हो सकते हैं।
लाइसेंस ट्रांसफर नहीं किया जा सकता — यह केवल उसी व्यक्ति या फर्म के नाम पर रहेगा।

क्या यह बिजनेस फायदेमंद है?

देशी शराब का कारोबार उच्च बिक्री व स्थिर मांग के कारण एक प्रॉफिटेबल बिजनेस माना जाता है।
एक सामान्य ठेका रोज़ाना ₹50,000 – ₹1 लाख की बिक्री तक कर सकता है।
अगर आप नियमों का पालन करें, सही लोकेशन चुनें और ग्राहक सेवा पर ध्यान दें, तो यह एक लगातार कमाई देने वाला बिजनेस साबित हो सकता है।

निष्कर्ष

UP में देशी शराब का ठेका खोलना एक लाभदायक लेकिन कानूनी रूप से संवेदनशील व्यापार है। इसके लिए पूरी तैयारी, सही दस्तावेज़ और पर्याप्त पूंजी जरूरी है।

अगर आप आवेदन करना चाहते हैं, तो पहले अपने जिले की Excise Notice देखें, सभी डॉक्यूमेंट तैयार करें, और केवल अधिकृत माध्यम से आवेदन करें।
सही दिशा और अनुशासन के साथ यह बिजनेस आपको हर महीने लाखों रुपये की स्थिर आमदनी दे सकता है।

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